Divisional Commissioner meeting: स्कूली वाहन परिचालन में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। पटना प्रमंडलीय आयुक्त (Divisional Commissioner) सह अध्यक्ष प्रमंडलीय बाल परिवहन समिति कुमार रवि की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूल वाहन परिचालन विनियम-2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक (meeting) हुई।

इस समीक्षा के क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी एवं निजी विद्यालय के सभी वाहनों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करें। वाहनों का उपयोग करने वाले छात्र-छात्राओं के जीवनरक्षा एवं सुरक्षित यात्रा के लिए विद्यालय वाहनों के परिचालन के लिए निर्धारित मानकों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा स्कूल, शिक्षण संस्थानों के स्कूली बच्चों व छात्रों के सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 215 के तहत गठित सड़क सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में दंड अधिरोपित किए जाने के लिए नियामक प्राधिकार सुनिश्चित करें। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों को घर से विद्यालय तक एवं विद्यालय से वापस घर तक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप वाहन संचालन नियमों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करें। जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल वाहन परिचालन नियम संगत नहीं करने वालों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर जिलाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।

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