इस्लामपुर (नालंदा दर्पण) ।imprisonment- एक चौदह वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करना एक 55 वर्षीय अधेड़ को महंगा पड़ा है। कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।
बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज सह एडीजे सात धीरेंद्र कुमार ने इस्लामपुर थाना क्षेत्र निवासी आरोपित प्रमोद कुमार को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने सभी आठ लोगों की गवाही कराई थी।
उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर 2019 को ढाई बजे दिन में 14 वर्षीय बच्ची घर में अकेली थी और घर के दरवाजा स्थित चौकी पर बैठकर गाना सुन रही थी। छोटी बहन दुकान से सामान लाने गई हुई थी, जबकि अन्य परिजन घर से बाहर थे। पीड़िता को अकेली पाकर आरोपित आया और उसे पकड़कर छेड़खानी करते हुए उसके गाल पर दांत गड़ा दिया, जिससे खून निकलने लगा।
इसके बाद उसे घसीटते हुए घर के अन्दर ले जाने लगा। इसी दौरान छोटी बहन वहां पहुंच गई। इसके बाद आरोपित धमकी देते हुए वहां से भाग गया। जानकारी होने पर पिता घर आया, जहां पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद थाना गए जहां आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी एवं स्थानीय अस्पताल में इलाज हुआ।
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