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    Saturday, December 21, 2024
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      बिहार सूचना आयुक्त ने खुदागंज थानाध्यक्ष पर लगाया ₹25,000 का अर्थदंड

      “सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जनता को समय पर और सही जानकारी प्रदान करना लोक सूचना पदाधिकारी की जिम्मेदारी है। आयोग के निर्देशों की अवहेलना न केवल अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि इससे लोक प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी प्रश्नचिह्न लगता है... हिलसा (नालंदा दर्पण)। बिहार राज्य मुख्य...

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