Wednesday, February 11, 2026
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    शराब कारोबारी मुन्ना साव को 11 वर्ष की सश्रम कैद समेत  डेढ़ लाख का जुर्माना

    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। जिला व सत्र न्यायालय ने शराब कारोबारी मुन्ना साव को 11 वर्ष कारावास सहित डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। मुन्ना साव रहुई बाजार के स्वर्ग गली मोहल्ला का निवासी है।

    उत्पाद विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार ने जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा तय की है। उन्होंने विगत 11 अगस्त को आरोपी मुन्ना साव को बिहार मध्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार किया गया था।

    हालांकि अभियोजन पक्ष से मध्य निषेष विशेष अवर लोक अभियोजक निरंजन प्रसाद सिंह ने सजा निर्धारण पर बहस करते हुए आरोपी को इस अपराध के लिए उम्रकैद के सजा की कोर्ट से सिफारिश की थी।

    बता दें कि रहुई थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनील कुमार निर्क्षर के फर्द बयान पर उत्पाद मध निषेध अनियम की धारा 30 ए के तहत आरोप दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर 14 अक्टूबर 17 को कोर्ट में रिमांड किया गया था।

    पुख्ता साबूत जुटाने के लिए सअनि रामदेव मंडल सादे लिवास में ग्राहक बनकर आरोपी के पास गये और ग्राहक समझ आरोपी को एक बोतल शराब देते ही पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस छापामरी में उसके घर से 146 लीटर शराब मिली थी।

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