नगरनौसा (नालंदा दर्पण)। नगरनौसा (Nagarnausa) थाना परिसर में थानाध्यक्ष शैलेश कुमार झा के नेतृत्व में 1 जुलाई से लागू हुए आपराधिक कानून को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।जिसमें थाना क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए।
नए कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। इसके अलावा कई प्रोसीजरल बदलाव भी हुए है, जैसे अब घर बैठे ई-एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पुराने कानून को खत्म करते हुए तीन नए कानून बनाए गए हैं। नए कानून में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को भी मान्य किया गया है। अब मर्डर करने पर धारा 302 नहीं 101 लगेगी। धोखाधड़ी के लिए धारा 420 अब 318 हो गई है। रेप की धारा 375 नहीं, अब 63 है। शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है।
मौके पर अजय कुमार, विकाश कुमार, सतीशचंद्र प्रसाद आदि उपस्थित थे।
डिग्री कॉलेज खोलने को लेकर बीडीओ को सौंपा ज्ञापनः
नगरनौसा प्रखंड क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने को लेकर एसएफआई के द्वारा बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। इस बात की जानकारी देते हुए एसएफआई बिहार के राज्य अध्यक्ष कांति कुमारी ने कहा कि नगरनौसा प्रखंड से हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं इंटर पास करती है, लेकिन उच्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण उन्हें प्रखंड से बाहर जाकर पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है।
उन्होंने कहा कि साधन संपन्न छात्र-छात्राएं तो अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखते हैं लेकिन गरीब छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई नियमित नहीं कर पाते हैं। उनका पढ़ाई रास्ते में ही छूट जाती है।
मौके पर जय प्रकाश कुमार, धर्मदेव कुमार, धर्मेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार, गौरव कुमार, शिवानी कुमारी,बर्षा कुमारी, नंदनी कुमारी सहित दर्जनों छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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