नालंदा दर्पण डेस्क। नालंदा जिला न्यायालय बिहार शरीफ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पास्को स्पेशल न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने 15 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप के दोषी करार तीन आरोपी अरविंद कुमार उर्फ बिट्टू, दहन यादव और बबलू कुमार को आईपीसी की धारा 376 (डी) के तहत मौत होने तक सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
तीनों दोषी जबतक जीवित रहेंगे तब तक जेल में ही रहना होगा। प्रत्येक पर 20-20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। भुगतान नहीं करने पर प्रत्येक को छह-छह माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी आरोपी सरमेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
इसके साथ ही एससी-एसटी (अमेंडमेंट) एक्ट 2018 की धाराओं के तहत अभियुक्त दहन यादव और बबलू कुमार को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत 5 लाख रुपये मुआवजा के भुगतान का भी आदेश दिया है। पूर्व में अंतरिम राहत के रूप में पीड़िता को 1 लाख रुपये की राशि दी गयी थी।
अभियोजन की ओर से पास्को स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने 9 गवाहों की गवाही कराते हुए इस जघन्य अपराध को लेकर तीनों आरोपियों के लिए अधिकतम सजा का अनुरोध किया था।
पीड़िता द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के अनुसार 16 जून 18 की शाम 7.30 बजे वह अपनी मौसी के घर जा रही थी। तभी एक आरोपी जो पूर्व से उसकी पहचान का था, उसने मौसी के घर पहुंचा देने के बहाने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और अहियापुर मुसहरी स्थित एक झोपड़ी में ले गया।
वहां से उसने मोबाइल से फोन कर अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सभी ने जबरन उसके साथ रेप किया। इस दौरान मोबाइल से पीड़िता की अश्लील फोटो भी खींच ली।
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