विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक का सख्त आदेश

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को आदेश जारी किया है कि वे विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया को अविलंब सुनिश्चित करें। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों को देय वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की प्रक्रिया भी निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जाए।

समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश जिलों में PRAN Generation की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी तक वेतन निर्धारण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब बहुत कम समय बचा है। इसलिए इतनी कम अवधि में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को पूरा करना संभव नहीं दिख रहा।

इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा निदेशक ने तत्काल प्रभाव से आदेश दिया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में निर्धारित मूल वेतन के आधार पर शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। साथ ही वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई पूरी कर बकाया राशि का भुगतान बाद में किया जाएगा।

निदेशक पंकज कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि PRAN आवंटन एवं HRMS पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया को अभियान के रूप में एक सप्ताह के भीतर पूर्ण किया जाए। इसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को वेतन भुगतान संबंधी कार्रवाई तेजी से की जाए। ताकि शिक्षकों को अनावश्यक वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े।

यह आदेश शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। क्योंकि लंबे समय से वेतन भुगतान में आ रही देरी के कारण कई शिक्षकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस आदेश के बाद शिक्षकों को उनके मूल वेतन के आधार पर भुगतान मिलेगा और वेतन निर्धारण की शेष प्रक्रिया पूरी होने के बाद बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा।

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