बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार के वाहन स्वामियों के लिए परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Vehicle Registration Certificate) और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र और दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा राज्य में कॉन्टैक्टलेस सेवाओं को सुचारू रूप से लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
परिवहन विभाग के आदेशानुसार अगर वाहन स्वामी 31 मार्च 2025 तक अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कराते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस समय सीमा के बाद कोई भी सेवाएँ, जैसे- प्रदूषण प्रमाण पत्र या दुरूस्ती प्रमाण पत्र, बिना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर के जारी नहीं की जाएंगी। सितंबर 2024 से अब तक करीब 32000 से अधिक वाहन स्वामी अपने वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करवा चुके हैं।
परिवहन विभाग ने बताया कि इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। इन बदलावों के बाद आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट होने पर ही प्रदूषण प्रमाण पत्र और दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेंगे।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर को अपडेट कर लें। इससे वे न केवल प्रदूषण और दुरूस्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि अन्य ऑनलाइन सेवाओं का भी लाभ उठा सकेंगे।
विभागीय समीक्षा के अनुसार 2014 से 2025 तक करीब 24 लाख वाहन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अब तक अपडेट नहीं कराया है। इस वजह से वे कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं।
वाहन मालिक अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को परिवहन सेवा पोर्टल पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे वाहन मालिक घर बैठे ही इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर गलत है या उपयोग में नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आसानी से बदला जा सकता है।
विभाग ने यह भी बताया कि गलत या पुराने मोबाइल नंबर के कारण वाहन स्वामी को ई-चालान की सूचना नहीं मिल पाती है। इस समस्या को हल करने के लिए मोबाइल नंबर को अपडेट करना आवश्यक है।
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