इस्लामपुर (नालंदा दर्पण)। बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना प्रक्षेत्र के पुलिस निरीक्षक लाल मुहम्मद ने एक फर्जी नियोजित शिक्षक के खिलाफ इस्लामपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। लेकिन मामला दर्ज होने के माह भर बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने में विफल साबित है।
दर्ज प्राथिमिकी के अनुसार पटना उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका सं- सीडब्ल्यू जेसी सं-15459/14 तद्नुसार निगरानी जांच सं-बीएस-08 / 15 के आलोक में पंजीकृत करते हुये नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अंक पत्रों/प्रमाण-पत्रों की जाँच हेतु जिलावार पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी थी।
उक्त आदेश के आलोक में नालंदा जिला के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की जाँच करने हेतु अधोहस्ताक्षरी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के द्वारा उपलब्ध कराये गये फोल्डर संख्या-432 के अवलोकन से पाया गया कि नियोजित नगर राणाप्रताप नगर, इसलामपुर निवासी शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार पिता श्री रामकृष्ण प्रसाद का नियोजन वर्ष 2014 में नगर शिक्षक के रूप में हुआ। ये उर्दू प्राथमिक विद्यालय सत्यारंगज, में पदस्थापित है।
उक्त शिक्षक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा निर्धारित एमनेस्टि पिरियड में त्याग-पत्र समर्पित नहीं किया गया है। नियोजित नगर शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार ने वर्ष 2014 में नगर शिक्षक के रूप में योगदान किया था। इनका नियोजन नगर शिक्षक के रूप में हुआ है, जिसमें BETET-2011 के अंक पत्र के आधार पर नियोजित किया गया है।
शिक्षक जाँच में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नालंदा द्वारा उपलब्ध कराये गये फोल्डर मे से नियोजित नगर शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार, पिता श्री रामकृष्ण प्रसाद के BETET-2011 के अंक पत्र/प्रमाण पत्र पर Roll No-2408110955 Serial No-072868 वर्ष 2012 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना सत्यापन हेतु भेजा गया।
सत्यापन हेतु भेजे गये नगर शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार, पिता श्री रामकृष्ण प्रसाद, Roll No-2408110955, Serial No-072868 वर्ष 2012 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के संचिका संख्या BSEB / VVC/07/2023 पत्रांक- BSEB / VVC/34/2023, दिनांक 27.01.2023 के माध्यम से सत्यापन/जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेख किया हुआ है कि TR एवं DMS के अनुरूप नहीं पाया गया है।
उक्त नियोजित शिक्षक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के सत्यापन प्रतिवेदन का (उपरोक्त तालिका के कॉलम सं0-07 एवं 08) में वर्णित तथ्यों के अनुसार सत्यापनोपरान्त PAGE NO-1380 TR NO-0882 / 0883 CATEGORY MISMATCH है।
इस प्रकार नियोजित नगर शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार के द्वारा एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर उक्त अंक पत्र की कूटरचना कर अंक पत्र को असली के रूप में प्रयोग कर धोखाधड़ी से आपराधिक षड्यंत्र के तहत अवैध रूप से नियोजन में लाभ प्राप्त कर नियोजन प्राप्त किया गया है, जो एक संज्ञेय अपराध है।
हालांकि निगरानी विभाग द्वारा इस्लामपुर थाना में दिनांकः21.03.2024 को भादवि की धारा 420/467/468/471/120(B) के तहत यह प्राथमिकी संख्या-26/24 दर्ज कराई है, लेकिन इस्लामपुर थाना की पुलिस इस मामले में नामजद फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार करने में विफल साबित है।
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