पटना हाईकोर्ट ने अस्थावां नगर पंचायत की मुख्य पार्षद को दी बड़ी राहत

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। पटना हाईकोर्ट ने अस्थावां नगर पंचायत की मुख्य पार्षद लाडली सिन्हा को बड़ी राहत देते हुए उनकी अयोग्यता के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश मुख्य पार्षद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। जिससे उन्हें अंतरिम राहत प्राप्त हुई है।

लाडली सिन्हा 20 दिसंबर 2022 को मुख्य पार्षद पद के लिए निर्वाचित हुई थीं। हालांकि उनके नामांकन के समय उन पर दो से अधिक संतान होने का आरोप लगाया गया था। जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया था। इसके बाद 30 जनवरी 2023 को उनके खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 फरवरी को लाडली सिन्हा को अयोग्य घोषित कर दिया। आयोग ने अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मंगवाई और अन्य साक्ष्य भी जुटाए।

इस फैसले के खिलाफ लाडली सिन्हा ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की। इस आदेश से लाडली सिन्हा को राहत मिली है और अब इस मामले में अंतिम निर्णय अदालत की आगामी सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा।

यह मामला न केवल कानूनी, बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।  क्योंकि यह निर्णय आगे चलकर अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक मिसाल साबित हो सकता है।

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