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    Wednesday, January 15, 2025
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      शराब बिक्री-जमाखोरी के दोषी महिला को 5 वर्ष की जेल, 1 लाख का जुर्माना

      बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण )। जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष कुमार ने 1509 लीटर शराब की बिक्री और जमाखोरी के दोषी करार अभियुक्त किरण देवी को 5 वर्ष कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनायी है। जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

      बता दें कि बेन थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सह सूचिका पिंकी प्रसाद के फर्द बयान पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

      गुप्त सूचना मिलने पर 28 दिसंबर 2018 की सुबह 10:00 बजे बेन थाना पुलिस ने सिकरी गांव की किरण देवी के मार्केट में कीटनाशक दुकान पर छापामारी की गयी। उस समय दुकान पर आरोपिता अपनी पुत्रबधू के साथ मौजूद थी। जब आरोपिता से कड़ाई से पूछताछ की गई तो एक तहखाना का पता चला।

      तहखाना में छापामारी करने पर अलग-अलग ब्रांड के 2210 बोतलों में 1509 लीटर शराब सहित 7 गैलन में भरे 245 लीटर स्प्रिट बरामद की गई। पूछताछ में आरोपिता ने स्वीकार किया कि यहां ट्रक से माल लाया जाता है। जिसे वह संग्रह करती है तथा यहां से खुदरा कारोबारी ले जाकर दूसरे जगहों पर बिक्री किया करते हैं। तभी आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

      इस मामले में साक्ष्य के अभाव में 6 आरोपियों शिव शरण प्रसाद, सविता देवी, धर्मेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, संजय कुमार एवं सुबोध कुमार को रिहा कर दिया गया।

      अपर विशेष लोक अभियोजक उत्पाद निरंजन प्रसाद सिंह ने इस मामले में अभियोजन पक्ष से बहस तथा आठ गवाहों की गवाही करायी थी।

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