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    Monday, December 23, 2024
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      दुर्घटना में मौत पर अब मुआवजा पोर्टल के माध्यम से मिलेगा लाभ

      बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बिहार मोटरयान (संशोधित) नियमावली के तहत वाहन दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में निकटतम आश्रितों को देय मुआवजे तथा दुर्घटना में घायलों को देय मुआवजे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।

      बताया गया कि मुआवजे की राशि के लिए मृतकों/ घायलों के निकटम आश्रितों द्वारा परिवहन विभाग के वेबसाइट पर रोड एक्सीडेंट कंपनसेशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना होगा।

      इसके साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। लोगों के बीच जानकारी के अभाव के कारण मुआवजे का आवेदन करने में अनावश्यक विलंब होता है।इसमें सभी जनप्रतिनिधियों से सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया गया।

      ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव ने विस्तार से जानकारी दी है।

      वहीं जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत किये जा रहे विभिन्न कार्यों/योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं अद्यतन स्थिति के बारे में बताया गया।

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