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राजगीर में होटल लेक्सी इन पर विदेशी नियमों के उल्लंघन का FIR दर्ज

राजगीर (नालंदा दर्पण)। बिहार के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में एक होटल के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं के चलते कानूनी कार्रवाई की गई है। पटेल चौक के समीप स्थित होटल लेक्सी इन के मालिक और संचालक के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत राजगीर थाना में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। यह कार्रवाई होटल में ठहरे विदेशी नागरिकों की जानकारी छिपाने और भारत सरकार के नियमों का पालन न करने के कारण की गई है।

डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने होटल लेक्सी इन की जाँच की। जाँच के दौरान होटल का रजिस्टर जब्त किया गया। यह कार्रवाई विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना के आधार पर की गई थी। रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि उसी दिन स्पेन के दो नागरिक होटल के रूम नंबर 111 में ठहरे थे।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार किसी भी होटल, गेस्ट हाउस या अन्य संस्थान में विदेशी नागरिक के ठहरने पर 24 घंटे के भीतर सी फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन सूचना देना अनिवार्य है।

डीएसपी ने बताया कि होटल लेक्सी इन न तो सी फॉर्म पोर्टल पर पंजीकृत है और न ही उसने विदेशी नागरिकों की जानकारी ऑनलाइन जमा की। यह कानूनन अपराध माना जाता है।

होटल के रजिस्टर में कई प्रविष्टियाँ अधूरी थीं। जैसे रूम नंबर, आगमन तिथि, नागरिकता और पासपोर्ट नंबर। इससे विदेशी नागरिकों की पहचान और निगरानी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई। रजिस्टर में यह भी उल्लेख था कि दोनों विदेशी नागरिकों की बुकिंग अगो कंपनी के माध्यम से ऑनलाइन हुई थी।

जाँच के दौरान होटल संचालक पंकज कुमार ने बताया कि वह मोहन कुमार के साथ मिलकर होटल का संचालन करता है। दोनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। सशस्त्र बल की उपस्थिति में रजिस्टर को विधिवत जब्त कर लिया गया।

बता दें कि राजगीर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व भर के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। इस तरह की घटनाएँ स्थानीय पर्यटन उद्योग की छवि को प्रभावित कर सकती हैं। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई को अन्य होटल संचालकों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। ताकि वे नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

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