नालंदा दर्पण डेस्क। राजस्व से संबंधित कार्यों में विभागीय नियमों की अनदेखी करने को लेकर भूमि सुधार उपसमाहर्ता राजगीर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिलाधिकारी शशांक शुभांकर द्वारा राजगीर अंचल के दो राजस्व कर्मचारी शैलेन्द्र कुमार एवं संजय कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा एक अन्य पुनर्नियोजित राजस्व कर्मचारी आनंद कुमार की सेवा समाप्त की गई है।
इनके द्वारा राजगीर अंचल की कुछ विवादित भूमि के दाखिल खारिज की स्वीकृति हेतु प्रतिवेदित किया था जबकि उक्त मामले में स्वत्त्व वाद ( title suit) सक्षम न्यायालय में चल रहा है।
साथ ही इनके द्वारा रेलवे, पुरातत्व विभाग, जिला परिषद आदि से संबंधित भूमि को भी किसी अन्य रैयत के नाम पर दाखिल खारिज की स्वीकृति हेतु प्रतिवेदित किया गया। इनके विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई है।
विदित हो कि इसी मामले में राजगीर अंचल अधिकारी संतोष कुमार चौधरी के विरुद्ध भी प्रपत्र ‘क’ गठित करते हुए विभाग से कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।
जिले में राजस्व संबंधी कार्यों यथा- दाखिल खारिज, परिमार्जन, अतिक्रमणवाद, RTPS सेवा आदि को निर्धारित नियम के तहत अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित करने का निदेश जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता एवं राजस्व प्रभारी द्वारा बार बार दिए जाते रहे हैं।
इसके लिए जिला स्तर पर “मानक प्रक्रिया” के अनुरूप प्रपत्र(SOP) भी सभी अंचलों में उपलब्ध कराया गया है। फिर भी कतिपय राजस्व कर्मचारी व अधिकारी द्वारा इनका पालन नहीं किया जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की गईं है।
जिलाधिकारी का स्पष्ट निदेश है कि विभिन्न परिवाद/वाद का नियमसंगत तरीके से समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाय।
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