बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई व्यवस्था के तहत 1.90 लाख शिक्षकों के तबादले डीईओ (जिला शिक्षा पदाधिकारी) के अधीन होंगे और शिक्षकों को यह प्रमाण देना होगा कि उनके खिलाफ कोई लंबित कार्रवाई नहीं है।
शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है, उनके खिलाफ की गई सभी प्रशासनिक कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। यह रिपोर्ट ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यदि किसी शिक्षक पर सरकारी राशि बकाया है तो उसकी भी प्रविष्टि पोर्टल पर की जाएगी। हालांकि, केवल बकाया राशि को छोड़कर अन्य कारणों से किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं रोका जाएगा।
नई गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग चार चरणों में होगी। प्रथम चरण में असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षक (कैंसर, किडनी, हृदय, लीवर रोग), दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षक, ऑटिज्म , मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता शिक्षक
द्वितीय चरण में पति-पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण होगें। वहीं तृतीय चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त आवेदन के आधार पर होगी। वहीं चतुर्थ चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से प्राप्त आवेदन पर तय किए जाएंगे।
बता दें कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक शिक्षकों से ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए गए थे। कुल 190332 शिक्षकों में से 85 फीसदी से अधिक शिक्षकों ने घर के नजदीक ट्रांसफर की मांग की है। 162167 शिक्षकों ने दूरी का हवाला देते हुए सरकार से अपने तबादले की अपील की है।
शिक्षा विभाग ने 10 जनवरी को 35 कैंसर पीड़ित शिक्षकों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी की थी। विभाग ने पहले 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन की समीक्षा की। जिनमें से 38 आवेदन स्वीकृति योग्य पाए गए। तीन आवेदन बिना आवश्यक दस्तावेजों के होने के कारण विचाराधीन रखे गए। जबकि नौ आवेदन अन्य श्रेणियों के अंतर्गत आने के कारण उनके अनुसार पुनर्विचार के लिए भेजे गए।
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