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कुख्यात मिक्की सिंह को शस्त्र अधिनियम के तहत मिली 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

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बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला न्यायालय बिहारशरीफ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंचम मानवेन्द्र मिश्र ने कुख्यात सत्येन्द्र सिंह उर्फ मिक्की सिंह को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह सजा आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी)/26 शस्त्र अधिनियम के तहत सुनायी गयी है। इसके अलावा आयुध अधिनियम की धारा 26 (1) तहत एक वर्ष कठोर कारावास के साथ 1 हजार अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

जज मिश्र की अदालत ने अपने आदेश में दोष सिद्ध अपराधी द्वारा कारा में बितायी गयी अवधि को सुनायी गयी सजा में समायोजित करने के भी निर्देश दिये हैं। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोनों अपराध के लिए अलग-अलग छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

बता दें कि मानपुर के अलौदियासराय निवासी सत्येन्द्र सिंह उर्फ मिक्की सिंह पर अन्य थानों में भी मामले दर्ज हैं। दीपनगर थाने में भी इसके खिलाफ दो और बिंद थाने में एक मामला दर्ज है। अभियोजन द्वारा कुल पांच साक्षी प्रस्तुत किये गये।

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