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अब कबाड़ बन जाएंगे 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहन, RR पर लगी रोक

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Now all government vehicles older than 15 years will become junk, ban imposed on RR
Now all government vehicles older than 15 years will become junk, ban imposed on RR

बिहार राज्य परिवहन विभाग का यह निर्णय सड़कों पर सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त यातायात की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि सड़क सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार राज्य परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारियों (डीटीओ) को आदेश दिया है कि वे 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के परिचालन को पूरी तरह से रोकें। इन वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन (RR) अब नहीं होगा। सचिव ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई वाहन बिना री-रजिस्ट्रेशन के 15 साल से अधिक पुराना है तो उस पर अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया है।

सरकार की ओर से यह कदम विशेष रूप से सड़कों पर पुराने वाहनों के चलते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने, दुर्घटनाओं की संख्या कम करने और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुरानी गाड़ियां न केवल अधिक प्रदूषण फैलाती हैं, बल्कि ये सड़क सुरक्षा मानकों पर भी खरी नहीं उतरतीं। ऐसे वाहन दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। जिससे यातायात में बाधा आती है और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अब 15 वर्ष से पुराने सभी सरकारी वाहनों का निबंधन अमान्य हो जाएगा। इनके पुनर्निबंधन की कोई संभावना नहीं रहेगी। इस निर्णय में सरकारी बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रमों के वाहनों को भी शामिल किया गया है। इन वाहनों को स्क्रैप (कबाड़) किया जाएगा और अब तक 2017 ऐसे वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित किया जा चुका है।

सभी विभागों द्वारा 15 साल पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है और इन वाहनों का परिचालन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने इस उद्देश्य के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई है। जिसमें डीटीओ, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और इएसआइ जैसे अधिकारी शामिल होंगे। यदि कोई वाहन निर्धारित समय सीमा के बाद भी बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा होता है तो उसके मालिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस दिशा में एक स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लागू की गई है। इसके तहत 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर नई निजी वाहनों की खरीद पर 25 प्रतिशत और व्यावसायिक वाहनों पर 15 प्रतिशत टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही लंबित टैक्स और पेनाल्टी पर 90 से 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान भी है।

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