नालंदा दर्पण डेस्क। जिला किशोर न्याय परिषद, बिहार शरीफ के प्रधान दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने कोर्ट का आदेश की अवहेलना पर रहुई थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
आदेशानुसार थाना प्रभारी को सोमवार तक कोर्ट में सशरीर खुद उपस्थित होकर नोटिस का जवाब देना होगा। समय पर उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट नियमानुसार कार्यवाही में बाधक मानते हुए कानूनी कार्रवाई होगी।
खबर है कि जिला किशोर न्याय परिषद ने गत 9 सितम्बर को चर्चित डॉक्टर हत्याकांड में सहभागी एक नाबालिग आरोपी की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। जिसका थानाध्यक्ष द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।