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    Friday, December 6, 2024
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      नलजल योजना में हजारों घर कनेक्शन से वंचित, बीपीआरओ का वेतन बंद

      ** वार्ड क्रियान्वयन समिति को 24 घंटे के अंदर नए वार्ड क्रियान्वयन समिति को अभिलेख हस्तांतरण कराने का आदेश  **

      बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला मुख्यालय स्थित हरदेव भवन सभागार में मंगलवार को नलजल योजना की समीक्षा की गयी।

      समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नल जल की 445 योजनाओं में विधिवत विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है। सभी बीपीआरओ को संबंधित डब्लूआईएमसी को नोटिस निर्गत करके विधिवत विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

      जिला में क्रियान्वित 1246 योजनाओं में एक बार भी उपभोक्ता शुल्क (₹30 प्रतिमाह) की वसूली डब्ल्यूआईएमसी द्वारा नहीं की गई है। संबंधित डब्लूआईएमसी को नोटिस निर्गत कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। योजनावार उपभोक्ता शुल्क पंजी का अलग से संधारण सुनिश्चित करने को कहा गया।

      विगत महीनों में जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों से नल जल योजना के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया गया था।

      प्राप्त फीडबैक के आधार पर 41 वार्डो में निकटतम वर्तमान योजना से वंचित/छूटे हुए घरों को नल जल का कनेक्शन देने हेतु चिन्हित किया गया था। इनमें से 14 वार्ड में कार्य पूरा किया गया तथा 14 अन्य वार्ड में कार्य प्रगति पर बताया गया।

      प्राप्त फीडबैक के आधार पर 132 वार्डों में अतिरिक्त योजना का क्रियान्वयन कर छूटे हुए घर/ टोलों को नल जल का कनेक्शन दिया जाना था। इनमें से 14 अतिरिक्त योजनाओं का कार्य पूरा किया गया तथा 63 अन्य अतिरिक्त योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

      जिलाधिकारी ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को अविलंब सभी योजनाओं का कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया।

      जिलाधिकारी ने शेष वार्डो में शीघ्र से शीघ्र वार्ड क्रियान्वयन समिति का नवगठन सुनिश्चित कराने तथा शत प्रतिशत वार्डों में अभिलेख का हस्तांतरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

      अभिलेख के हस्तांतरण के लिए सभी बीपीआरओ को संबंधित पुराने वार्ड क्रियान्वयन समिति को 24 घंटे के अंदर नए वार्ड क्रियान्वयन समिति को अभिलेख हस्तांतरण कराने के आशय का नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया।

      इसका अनुपालन नहीं करने वाले वार्ड क्रियान्वयन समिति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया है।

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