शिक्षकों के ट्रांसफर में सख्ती: योगदान नहीं तो एक साल तक प्रतिबंध

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर और योगदान को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत ट्रांसफर के बाद निर्धारित समय में नए स्कूल में योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों को एक वर्ष तक ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा।
यह कदम शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाने और शिक्षा व्यवस्था को और सुचारू बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए निर्देश के अनुसार ट्रांसफर होने के बाद शिक्षकों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा-
ई-शिक्षा कोष से दस्तावेज डाउनलोड: ट्रांसफर के बाद शिक्षक को ई-शिक्षा कोष पोर्टल से योगदान संबंधी कागज डाउनलोड करना होगा।
हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर: डाउनलोड किए गए कागज पर शिक्षक को हस्ताक्षर करना होगा। जिसके बाद नए स्कूल के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।
अवकाश पर शिक्षकों के लिए विशेष व्यवस्था: जो शिक्षक अध्ययन अवकाश या मातृत्व अवकाश पर हैं, उन्हें उपलब्ध योगदान पत्र पर हस्ताक्षर कर इसे ई-मेल या अन्य डिजिटल माध्यम से नए स्कूल के प्रधानाध्यापक को भेजना होगा।
30 जून की समय सीमा: जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, उन्हें 30 जून 2025 तक अपने नए स्कूल में योगदान देना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका ट्रांसफर 1 जुलाई 2025 को स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने बताया कि इस आदेश का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में अनुशासन और समयबद्धता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि कई बार ट्रांसफर के बाद शिक्षक समय पर योगदान नहीं करते, जिससे स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। यह नीति सुनिश्चित करेगी कि सभी शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन समय पर करें।
इस आदेश को लेकर शिक्षक समुदाय में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ शिक्षकों का मानना है कि यह नीति उनके लिए अतिरिक्त दबाव का कारण बन सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जो अवकाश पर हैं या जिनके सामने अन्य प्रशासनिक चुनौतियां हैं। वहीं कई शिक्षकों ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया है।
हालांकि,शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस नीति के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और समय सीमा के भीतर सभी ट्रांसफर संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करवाएं।





