जीओबी खाते को लेकर वरीय पदाधिकारी का आदेश बेअसर, स्कूलों में मनमानी के आरोप

Senior Officer’s Order Ignored in GOB Account Operation, Irregularities Alleged at Marsua Primary School. Complaints emerge from Ben block school over violation of joint signature rules despite official instructions.

“इस संबंध में जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से दूरभाष पर संपर्क कर पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल फोन बंद पाया गया। ऐसे में विभाग की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है…

बेन (नालंदा दर्पण संवाददाता)। बेन प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में जीओबी (Government Operational Budget) खातों के संचालन को लेकर विभागीय निर्देशों की अनदेखी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कई विद्यालयों में वरीय पदाधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद खातों का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा, जिससे सरकारी राशि के उपयोग में मनमानी की आशंका बढ़ गई है।

ताजा मामला प्राथमिक विद्यालय मरसुआ से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-727 दिनांक 18 दिसंबर 2025 तथा पत्रांक-27 दिनांक 2 फरवरी 2026 के माध्यम से स्पष्ट निर्देश जारी किया गया था कि जीओबी खाते का संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सबसे वरिष्ठ शिक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाए। इसके बावजूद विद्यालय में इन निर्देशों का पालन नहीं होने की शिकायत सामने आई है।

सूत्रों के अनुसार खाते के संचालन में एकल हस्ताक्षर या अन्य प्रकार की मनमानी की जा रही है, जिससे विभागीय नियमों की अवहेलना हो रही है। इससे विद्यालय में प्राप्त सरकारी फंड के उपयोग की पारदर्शिता पर भी सवाल उठने लगे हैं।

क्या है जीओबी खाता? जीओबी खाता सरकारी विद्यालयों के संचालन एवं आवश्यक खर्चों के लिए निर्धारित निधि का खाता होता है। विभागीय नियमों के अनुसार इसका संचालन प्रधानाध्यापक और विद्यालय के सबसे वरिष्ठ शिक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से होना अनिवार्य है, ताकि वित्तीय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।

स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि यदि विभागीय आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो संबंधित मामले में विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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