चंडी (नालंदा दर्पण)। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदक को सुसमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने गंभीर एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के मामले में लोक सूचना पदाधिकारी सह चंडी अंचलाधिकारी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
आयोग के निर्देश के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी, चंडी के पत्रांक 1979 दिनांक 13.09.2023 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया था। जिसमें तत्कालीन सीओ 27 जूलाई की सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकी थी।
उनके द्वारा बताया गया था कि विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु वे अवकाश पर थी। जिस कारण वह उपस्थित नहीं हो सकी। साथ ही उनके द्वारा क्षमा याचना की गई। अंचलाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार किया गया।
राज्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण के निदेश के आलोक में तत्कालीन सीओ कुमारी आंचल से ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर स्पष्टीकरण की मांग की गई, परंतु उनके द्वारा अभी तक कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। इसलिए तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी के विरुद्ध रूपये पच्चीस हजार का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।
आयोग के द्वारा इस अर्थदंड की जानकारी नालन्दा डीएम और अपर मुख्य सचिव,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना को भी भेज दी गई है।
क्या है मामला: चंडी प्रखंड के ढकनिया गांव के कारगिल योद्धा सत्येन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चंडी से शेखपुरा मोड़ तक बने सड़क से संबंधित जानकारी मांगी थी। जिसमें सड़क बनाने वाले एजेंसी का नाम,कार्य प्रारंभ एवं समाप्त होने की तिथि,भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा मुआवजा दिए गए लोगों की सूची की मांग के अलावा उन्होंने कई और जानकारी तीन साल पहले मांगी थी लेकिन उन्हें संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे अपीलीय प्राधिकर में गये।
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