शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर ACS सिद्धार्थ का सख्त आदेश, DEO नपेंगे

बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है कि यदि डेटा अपडेट करने में लापरवाही हुई तो इसके लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों का स्थानांतरण नियमानुसार उनकी उपलब्धता और संतुलन बनाए रखा जाए…

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारु बनाने के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सूचनाएं अद्यतन करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को कड़ा पत्र लिखते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि विद्यालयों में रिक्त एवं सरप्लस शिक्षकों की सूची को 12 मार्च 2025 तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अद्यतन कर अनुमोदित किया जाए। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की तीन प्रमुख श्रेणियों- नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं नियोजित शिक्षक (विशिष्ट शिक्षक सहित) के अनुसार उनकी उपलब्धता और आवश्यकता की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जानी है।

वहीं 12 मार्च की समयसीमा समाप्त होने के बाद 13 मार्च 2025 से स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए सॉफ्टवेयर संचालित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सॉफ्टवेयर चलाने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे पूरा होने में लगभग 7 दिन लगेंगे और पुनः किसी भी परिवर्तन के लिए सॉफ्टवेयर को दोबारा नहीं चलाया जा सकेगा।

अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) की पूर्ण जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी DEO यह सुनिश्चित करें कि विद्यालयवार शिक्षकों की स्वीकृत इकाइयाँ, कार्यरत शिक्षकों की संख्या, नाम, रिक्तियाँ एवं सरप्लस शिक्षकों का विवरण पूर्ण रूप से अद्यतन हो।

यदि रिक्ति की अद्यतन प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही या गलती पाई जाती है तो विभाग इसे गंभीरता से लेगा। यदि कोई DEO निर्धारित तिथि तक अपडेट नहीं कर पाता है तो उसे प्राथमिक शिक्षा निदेशक को तुरंत सूचित करना होगा। ताकि आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जा सके। यदि बिना सूचना दिए रिक्तियों को अपडेट नहीं किया जाता है तो 13 मार्च से सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से चलने लगेगा और बाद में कोई सुधार संभव नहीं होगा।

सभी DEO को 12 मार्च 2025 तक प्रमाण पत्र सौंपना होगा कि उनके क्षेत्र के सभी विद्यालयों में विषयवार रिक्तियाँ एवं सरप्लस शिक्षकों की स्थिति ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर पूरी तरह अपडेट कर दी गई है। इन्हीं आँकड़ों के आधार पर स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया संचालित होगी।

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