बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा आज 14 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
नूरसराय के एक परिवादी द्वारा उनको निर्गत पर्चे की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में जिलाधिकारी ने अपर समाहर्त्ता को दखल दिहानी के तहत कार्रवाई का निदेश दिया।
नूरसराय की शीला देवी द्वारा उनके दिवंगत पति के मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनका मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत हो चुका है, जिस पर परिवादी ने भी सहमति व्यक्त किया।
एकंगरसराय के राहुल रंजन द्वारा कृषि कार्य हेतु ट्रांसफार्मर लगाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में सहायक विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल एकंगरसराय द्वारा बताया गया कि 10 दिनों के अंतर्गत निर्धारित स्थल पर ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा।
रहुई के राजेंद्र प्रसाद द्वारा सात निश्चय अंतर्गत जलापूर्ति पंप चालक का मानदेय एवं अनुरक्षण की राशि नहीं मिलने से संबंधित परिवाद के सन्दर्भ में जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को मामले की जाँच कर रिपोर्ट करने को कहा। कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया।
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