बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा नालंदा जिले के सभी सरकारी स्कूलों में अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने का कड़ा आदेश जारी किया गया हैं। सरकारी स्कूलों में कई बार देखा गया कि कई संस्थाओं, खासकर यूट्बर लोग माइक और कैमरे के साथ स्कूल परिसर में प्रवेश कर शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करते थे। इसके चलते छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षा और अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव, सुबोध कुमार चौधरी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किए हैं कि अब बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति का स्कूल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। विशेष रूप से माइक और कैमरा लेकर आने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया हैं कि स्कूल अवधि के दौरान केवल प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) ही प्रेस ब्रीफिंग के लिए अधिकृत होंगे। अन्य किसी भी शिक्षक को यह अधिकार नहीं होगा। क्योंकि इससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती हैं और स्कूल की नियमित पाठ्यचर्या में भी बाधा उत्पन्न होती हैं।
वेशक यह कदम स्कूलों में शांति, सुरक्षा, और स्वस्थ शैक्षणिक माहौल बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। इससे शिक्षकों और छात्रों का ध्यान अध्ययन पर केंद्रित रहेगा और उनकी सीखने की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी।
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