नगरनौसा (नालंदा दर्पण)। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X @PoliceNalanda पर नगरनौसा थाना पुलिस की ओर से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस विज्ञप्ति में चर्चित दहेज हत्याकांड संख्या-123/18 को लेकर न केवल अहम जानकारियां साझा की गई हैं, बल्कि मामले में पुलिस की सूझबूझ और अनुसंधान के परिणाम भी प्रस्तुत किए गए हैं।
नगरनौसा थाना कांड संख्या-123/18 दिनांक-13.10.18 के अनुसार हरिचन्द्र पासवान पिता-राजबली पासवान निवासी ग्राम-अण्डारी थाना-गौरीचक जिला-पटना ने अपनी पुत्री सुधा कुमारी की दहेज के लिए हत्या कर शव को गायब कर देने के आरोप में कुल सात अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (बी), 201 और 34 के तहत दर्ज किया गया था।
मामले की जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला कि पीड़िता सुधा कुमारी की हत्या के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया। इसके विपरीत अनुसंधान में यह बात सामने आई कि सुधा कुमारी ससुराल वालों को बिना बताए किसी अन्य स्थान पर छिपकर रह रही थीं। इन तथ्यों के आधार पर मामले को धारा-365 (अपहरण) के तहत सत्य मानते हुए जांच आगे बढ़ाई गई।
इसी बीच पिछले सप्ताह नगरनौसा थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि सुधा कुमारी पूर्णिया जिले में धमदाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत रह रही हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया और हिलसा न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहाँ पीड़िता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज कराया गया। न्यायालय के आदेशानुसार सुधा कुमारी को उनके परिजनों को जिम्मेनामा पर सौंप दिया गया।
पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया कि मामले में किसी प्रकार की विधि-व्यवस्था की समस्या नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकरण के समाधान में गहराई से अनुसंधान और गुप्त सूचनाओं का अहम योगदान रहा।
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