“Right to Education (RTE) के तहत यह पहल गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभिभावकों को सलाह है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं…
बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। Right to Education: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए पहली कक्षा में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया का शुभारंभ हो चुका है। नालंदा जिले के 643 निजी मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 26 दिसंबर से प्रारंभ होगी।
बिहार शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को 24 दिसंबर तक अपनी इंटेक कैपेसिटी अपडेट करने का निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित करेगा कि एडमिशन प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जिला शिक्षा परियोजना पदाधिकारी के अनुसार 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद रजिस्टर्ड छात्रों का सत्यापन 10 फरवरी तक पूरा होगा। 15 फरवरी को छात्रों का स्कूल आवंटन कर उन्हें स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।
प्राथमिकता के आधार पर आवंटनः चयनित स्कूल से 1 किमी के भीतर रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। 1 से 3 किमी के दायरे में रहने वाले बच्चों को दूसरी प्राथमिकता। 3 से 6 किमी के बीच रहने वाले बच्चों को तीसरी प्राथमिकता। अगर सीटें खाली रहती हैं तो उस प्रखंड के अन्य पात्र बच्चों को मौका मिलेगा।
पिछले वर्ष 1617 बच्चों का आरटीई के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन हुआ था। इस बार भी बड़ी संख्या में एडमिशन होने की उम्मीद है।
आरटीई 2024-25 के आंकड़ेः कुल स्कूल: 643, स्कूलों द्वारा अपडेट सीट: 372, आवेदन करने वाले छात्र: 2458, आवंटित छात्र: 2298, स्कूल स्तर पर पेंडिंग: 209, स्कूल द्वारा रिजेक्ट: 101, स्कूल द्वारा स्वीकार: 1988, बीईओ स्तर पर पेंडिंग: 145, बीईओ द्वारा रिजेक्ट: 93, बीईओ द्वारा स्वीकार: 1750, एडमिशन न लेने वाले स्कूल: 9, एडमिशन करने वाले स्कूल: 1617 बताए जाते हैं।
आवेदन के लिए पात्रताः आरटीई के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए पात्रता निर्धारित है। जिन अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है, उनके बच्चे एडमिशन के लिए योग्य हैं। कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये तक रखी गई है। बच्चे की जन्मतिथि 2 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2019 के बीच होनी चाहिए। यानी 1 अप्रैल 2025 तक बच्चे की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण तिथियां: रजिस्ट्रेशन शुरू: 26 दिसंबर, रजिस्ट्रेशन समाप्त: 25 जनवरी, सत्यापन की अंतिम तिथि: 10 फरवरी, स्कूल आवंटन: 15 फरवरी निर्धारित किए गए हैं।
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