बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण )। अपर जिला एवं सत्र सह पास्को स्पेशल जज आशुतोष कुमार ने धारा 376 ए बी तथा 4/6 पास्को अधिनियम के तहत 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी करार अभियुक्त संजय मांझी उर्फ नक्का मांझी को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड का भुगतान नही करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। साथ ही पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजा भुगतान का भी आदेश दिया गया है।
अभियुक्त चंडी थाना क्षेत्र का निवासी है। सूचक पीड़िता की मां के फर्द बयान पर 23 सितंबर 2018 को महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी।
प्राथमिकी के अनुसार 23 सितंबर 2018 को 6.30 बजे शाम में आरोपी ने 5 वर्षीय नाबालिक बच्ची जो घर के बाहर बनी झोपड़ी में खेल रही थी, उसे रुपयों का लालच देकर तथा बहला-फुसलाकर खेतों में ले जाकर दुष्कर्म किया।
उसके बाद हल्ला होने पर आरोपी बच्ची को छोड़कर भागने लगा। लेकिन भागते हुए आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। दुष्कर्म बाद बच्ची की हालत काफी गंभीर हो गई थी।
जिला न्यायालय में 24 सितंबर 2018 को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट संगीता कुमारी ने बच्ची का बयान लिया था। जिसमें बच्ची के कम उम्र होने के कारण घटना के संबंध में ज्यादा स्पष्ट विवरण न दे सकी थी।
लेकिन उसने आरोपी द्वारा रुपयों का लालच देकर खेत में ले जाने की बात कही थी। जहां उसके द्वारा कृत्य से दर्द होने की शिकायत की थी।
अभियोजन के तरफ से पास्को स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने इस मामले में 8 गवाहों की गवाही कराई। सभी गवाहों ने घटना को सत्य बताया था। श्री सिन्हा ने जज से अभियुक्त द्वारा किए गए घृणित कार्य के लिए अधिकतम सजा का अनुरोध किया था।
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