नालंदा दर्पण डेस्क। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने एलपीजी सिलेंडर की मैन्युअल बुकिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। वर्तमान में गैस बंद हो गया है, बगैर ओटीपी के गैस आपूर्ति नहीं होगा।
एक गैस एजेंसी संचालक ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए मैन्युअल बुकिंग पर रोक लगाकर होटल, रेस्तरां, रेस्टोरेंट, शादी-विवाह के आयोजन में घरेलू गैस जलाना कानूनन अपराध होगा।
उन्होंने कहा है कि गैस की रिफिलिंग करना दुकानदार को महंगा पड़ सकता है। लिहाजा भारत सरकार के निर्देश पर उपभोक्ताओं और गैस रिफिलिंग के धंधे से जुड़े लोगों को नये नियम की जानकारी देना जनहित में जरूरी है। ताकि भविष्य की होने वाली परेशानी से सचेत रहे।
उन्होंने बताया है कि घरेलू सिलेंडर का सिर्फ और सिर्फ घर में ही गैस जलाना बेहतर होगा। अब सभी उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराने के साथ मिस्ड कॉल से गैस बुकिंग करना होगा। साथ ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराने के साथ ईकेवाईसी जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें।
वहीं होटल, रेस्टोरेंट, रेस्तरां अथवा शादी-पार्टी व अन्य प्रायोजनों में 19 किलोग्राम का सिलेंडर का उपयोग किया जायेगा, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से ही गैस बुकिंग कराने के बाद ओटीपी देने के बाद से गैस आपूर्ति अनिवार्य हो गया है।
बताते चलें कि भारत सरकार की तीनों एलपीजी गैस एजेंसियों ने घरेलू गैस का अन्य व्यवसायिक उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है।
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