बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने जिला स्तरीय तकनीकी व गैर तकनीकी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक (Nalanda DM meeting) में संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग का छोटी बड़ी जरूरी योजनाओं जैसे- स्टेडियम का निर्माण, छठ घाटों का निर्माण, शहरी क्षेत्र में जल निकासी के लिए बड़े नाले का निर्माण, सड़क, चेक डैम, पुल- पुलिया, पइन, तालाब, बस स्टैंड निर्माण, नदी की उड़ाही, खेल भवन सह व्यायाम शाला निर्माण, ओपन शूटिंग रेंज निर्माण, गोदाम का निर्माण, हाई स्कूल भवन निर्माण, पान का प्रशिक्षण सह बिक्री केंद्र, स्टोरेज निर्माण, एप्रोच सड़क आदि के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से डीपीआर सहित प्रतिवेदन की मांग की गई।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चयनित योजनाओं से आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। उन्हीं योजनाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाए।
कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए ग्रिड से कृषि फीडर के माध्यम से गांव व टोलों को जोड़ने के लिए प्लान तैयार करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि योजना बाधित न हो। योजनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण, भू अर्जन, भूमि विवाद का त्वरित गति से निष्पादित करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता राजस्व/आपदा, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल पदाधिकारी सहित संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई, विद्युत, भवन, आरडब्लूडी, पीएचईडी आदि उपस्थित थे।
जनता दरबार में 16 लोगों की समस्याएं सुनीं: दैनिक जनता दरबार में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बुधवार को 16 लोगों की समस्याएं सुनीं तथा उन समस्याओं के निदान के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
एक आवेदक ने कि दैली ग्राम में स्थित राजकीय नलकूप को चालू करने से संबंधित मामले में जिलाधिकारी द्वारा इस समस्या के निवारण के लिए सहायक कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ को निर्देश दिया गया।
एक आवेदक के द्वारा बताया गया हरनौत प्रखंड के बस्ती ग्राम में पंचायत भवन की स्थिति जर्जर है। इसे मरम्मत कराने की आवश्यकता है। इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा समस्या के निष्पादन के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। वहीं आवेदक द्वारा बताया गया कि अवैध रूप से उनकी निजी रैयती जमीन पर कब्जा कर लिया गया है।
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