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नालंदा एसपी का निजी अंगरक्षक या बाउंसर के शस्त्र प्रदर्शन पर कड़ा आदेश

इस आदेश के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि नालंदा में सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर स्थिति में सुधार होगा और पुलिस प्रशासन की सख्ती से अवैध शस्त्रों के उपयोग में कमी आएगी

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिले में सार्वजनिक स्थलों पर शस्त्रों का खुलेआम प्रदर्शन अब नहीं चलेगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक (एसपी) भरत सोनी ने सभी थानाध्यक्षों और ओपी प्रभारियों को कड़ा आदेश जारी किया है। यदि कोई व्यक्ति अपने निजी अंगरक्षक या बाउंसर के साथ सार्वजनिक स्थानों पर हथियार का प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत शस्त्रों को जब्त कर लिया जाएगा और शस्त्र अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

एसपी ने बिहार निजी सुरक्षा एजेंसी नियम 2011 के तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों और उनके मालिकों के चरित्र की सख्त जांच का निर्देश भी दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाली निजी सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति अपने निजी अंगरक्षक रखने के लिए वैध अनुमति रखता है या नहीं और यह भी जांचा जाएगा कि अंगरक्षक या बाउंसर को उपलब्ध कराने वाली संस्था पंजीकृत है या नहीं।

एसपी ने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें जीएसटी और आयकर पंजीकरण, अंगरक्षक के शस्त्र रखने की अनुमति और उनके आपराधिक पृष्ठभूमि का सत्यापन शामिल है। इन सभी विवरणों को एक अलग पंजी में संधारित किया जाएगा और थानाध्यक्ष तथा ओपी प्रभारी इसे दैनिक रूप से अनुश्रवण करेंगे। अंचल पुलिस निरीक्षक इसे हर सातवें दिन, जबकि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हर 15 दिन पर समीक्षा करेंगे।

एसपी ने आदेश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को इस संबंध में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। उनका मानना है कि इस कदम से जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी और अवैध शस्त्रों के प्रदर्शन पर काबू पाया जा सकेगा।

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