अपराधनालंदाबिहार शरीफभ्रष्टाचार

छबीलापुर के लापरवाह थानेदार के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई का आदेश

बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम संतोष कुमार गुप्ता ने एसपी को छबीलापुर थानाध्यक्ष के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई का आदेश दिया है।

खबरों के मुताबिक 12 वर्षीय बच्ची के अपहरण के मामले में बड़ी बहन द्वारा न्यायालय में शिकायत की गई थी। जिसमें न्यायालय द्वारा थानाध्यक्ष को बीते 12 अप्रैल को ही प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष से 6 मई एवं 6 जून को शो कॉज मांगा गया था। लेकिन छबीलापुर थानाध्यक्ष ने न तो प्राथमिकी दर्ज की और न ही शो कॉज का जवाब दिया और नहीं अब तक अपहरण की गई बच्ची बरामद हुई है।

सूचक पीड़िता की बड़ी बहन है, जो गर्भवती रहने के कारण अपनी छोटी बहन को सेवा आदि के लिए अपने यहां बुलाई थी। जोकि 26 दिसंबर 21 की सुबह शौच के लिए घर से बाहर गई तो लौटकर नहीं आई।

सूचक ने भरत जमादार, ओम राजवंशी, संजय बिंद एवं कृष्णा जमादार पर आरोप लगाया है कि इन्होंने ही छोटी बहन का अपहरण कर लिया है।

Nalanda Darpan

वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भारतीय (mukesh bhartiy) पिछले तीन दशक से राजनीति, अर्थ, अधिकार, प्रशासन, पर्यावरण, पर्यटन, धरोहर, खेल, मीडिया, कला, संस्कृति, मनोरंजन, रोजगार, सरकार आदि को लेकर स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर बतौर कंटेंट राइटर-एडिटर सक्रिय हैं।