बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सूबे के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को आज एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। इस पत्र में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली- 2024 के तहत विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति और उनके पदस्थापन के संबंध में नए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
श्री कुमार ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 और इसके तहत अधिसूचित बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली-2024 के अनुसार शिक्षक चयन की प्रक्रिया को त्वरित और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाएगा। इसके तहत शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पत्र में उल्लेख किया गया कि उन शिक्षकों को, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिनकी काउन्सिलिंग पूरी हो चुकी है, उन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र 23 दिसंबर 2024 से जारी किया जाएगा। यह नियुक्ति पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा और पूर्व में जारी किए गए नियुक्ति पत्र निरस्त माने जाएंगे।
इसके अलावा सभी विशिष्ट शिक्षकों को उनके पूर्व विद्यालय में ही पदस्थापित किया जाएगा, जहां वे पहले कार्यरत थे। यह पदस्थापन आदेश अलग से जारी किए जाएंगे और शिक्षक 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 के बीच अपने योगदान की शुरुआत करेंगे।
इस निर्णय से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक अपनी नई भूमिका में जल्द से जल्द शामिल हों और कार्यों की दक्षता में कोई रुकावट न आए। विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि से ही उनका वेतन भी शुरू होगा और यदि योगदान 1 जनवरी 2025 के बाद होता है तो वेतन उसी तिथि से देय होगा। नीचे देखें आदेश पत्र…
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