Home रोजगार नालंदा में बीपीएससी पीटी परीक्षा की कड़ी तैयारी, निषेधाज्ञा लागू

नालंदा में बीपीएससी पीटी परीक्षा की कड़ी तैयारी, निषेधाज्ञा लागू

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Strict preparation for BPSC PT exam in Nalanda, prohibitory orders imposed
Strict preparation for BPSC PT exam in Nalanda, prohibitory orders imposed

यह कदम परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन का एक मजबूत प्रयास है। सख्त नियम और तैनात सुरक्षा बल न केवल परीक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेंगे, बल्कि परीक्षा में कदाचार की किसी भी संभावना को समाप्त करेंगे

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिले में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिले में 20 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं। इनमें से 16 परीक्षा केंद्र बिहारशरीफ अनुमंडल में जबकि राजगीर और हिलसा अनुमंडलों में 2-2 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर बिहारशरीफ के सभी 16 परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा 12 और 13 दिसंबर को परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में प्रभावी रहेगी।

क्या है निषेधाज्ञा के प्रावधान?

  • परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक।
  • घातक हथियार जैसे लाठी, भाला, गड़ासा, आग्नेयास्त्र (लाइसेंसी हथियार भी) लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध।
  • परीक्षार्थियों को केवल लेखन सामग्री लाने की अनुमति। मोबाइल या अन्य आपत्तिजनक सामग्री प्रतिबंधित।
  • परीक्षा केंद्र के आसपास फोटोस्टेट, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थानों को परीक्षा समाप्ति तक बंद रखने का आदेश।
  • लाउडस्पीकर सहित अन्य शोरगुल के साधनों पर पूरी तरह रोक।

परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए हर केंद्र पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल तैनात किए गए हैं। गश्ती दलों को सक्रिय रखा गया है, जो परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति बनाए रखने में मदद करेंगे। हिलसा और राजगीर अनुमंडलों में भी यही नियम लागू किए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह प्रतिबंध शवयात्रा और ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जो लाठी के सहारे चलते हों। सतर्कता और निषेधाज्ञा के चलते परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को समय पर दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

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