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अब निजी नलकूप के लिए किसानों को मिलेगा विशेष अनुदान,अधिसूचना जारी

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार सरकार की तरफ से किसानों को निजी नलकूप से सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल की गई है। लघु जल संसाधन विभाग ने सात निश्चय-2 के तहत ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना को लागू किया है। इसके तहत स्वीकृत आवेदक किसान अब अपने खेतों में बोरिंग कराकर अनुदान का दावा कर सकेंगे।

विभाग ने इस योजना को सफल बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। योजना के तहत नलकूप के लिए पाइप और मोटर पंप की खरीद भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही बोरिंग की गहराई 15 से 70 मीटर के बीच निर्धारित की गई है।

स्वीकृति मिलने के 60 दिनों के भीतर किसान को बोरिंग का काम पूरा कर ऑनलाइन पोर्टल पर अनुदान का दावा अपलोड करना होगा। इसके बाद विभागीय अभियंता द्वारा भौतिक जांच की जाएगी। यदि सभी दस्तावेज और सामग्री मानक के अनुरूप पाई जाती हैं, तभी दावा स्वीकार किया जाएगा। अधूरे दस्तावेज या गैर-मानक सामग्री पर आधारित दावे खारिज किए जा सकते हैं।

किसानों की सुविधा के लिए विभाग ने एक राज्यस्तरीय कॉल सेंटर भी बनाया है, जहां वे योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। कॉल सेंटर नंबर हैं: 0612-2215205 और 0612-22150206।

इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों के किसानों के लिए अनुदान राशि भी अलग-अलग तय की गई है, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। इसका उद्देश्य बिहार में कृषि उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाना है।

किसानों को उनके दावे की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा योजना से जुड़े नवीनतम अपडेट किसान विभाग के आधिकारिक पोर्टल या कॉल सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं।

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