अन्य
    Saturday, September 7, 2024
    अन्य

      भूमिहीन या भवनहीन स्कूलों को लेकर केके पाठक का बड़ा आदेश

      नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव केके पाठक के आदेशानुसार प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सूबे के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीइओ) को भूमिहीन या भवनहीन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों को भवनयुक्त विद्यालयों में संविलियन करने का निर्देश दिया है।

      प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीइओ को लिखा है कि विभाग द्वारा जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर भूमिहीन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों को भवनयुक्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में संविलियन किया गया है।

      समीक्षा के क्रम में जिलों द्वारा बताया गया है कि कुछ भूमिहीन या भवनहीन विद्यालयों का अभी भी भवनयुक्त विद्यालयों में संविलियन किया जाना शेष हैं। वैसे भवनहीन या भूमिहीन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, जिनका संविलियन नहीं हुआ है, उसे भवनयुक्त प्राथमिक या मध्य विद्यालय में संविलियन हेतु निम्न तथ्यों के आलोक में प्रस्ताव दें।

      (1) जो विद्यालय दालान, सामुदायिक भवन, मन्दिर एवं मस्जिद के परिसर आदि में चल रहे है, निकटतम भवनयुक्त विद्यालय में संविलयन हेतु प्रस्ताव।

      (2) जिन भवनहीन प्राथमिक या मध्य विद्यालय का भवन निर्माण प्रगति में है अथवा टेंडर हो गया है या जिसके लिए राशि दी गई है, उसको छोडकर सभी भवनहीन विद्यालय को भी निकटतम भवनयुक्त विद्यालय में संविलियन हेतु प्रस्ताव।

      (3) जो भूमिहीन प्राथमिक या मध्य विद्यालय निकटतम विद्यालय में संविलियन हेतु छूट गया हो, उसका प्रस्ताव।

      (4) अन्य भूमिहीन या भवनहीन प्राथमिक या मध्य विद्यालय जो डीइओ के अनुसार संविलियन करना आवश्यक हैं, उसका प्रस्ताव।

      प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने उपरोक्त प्रस्ताव विहित प्रपत्र में तीन दिनों के अन्दर हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी में निदेशालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

      LEAVE A REPLY

      Please enter your comment!
      Please enter your name here

      संबंधित खबर

      error: Content is protected !!