बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। छेड़खानी का विरोध करने पर महिला के पति कैलू प्रसाद की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह-छह माह तक अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
स्थानीय बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे-तीन अखौरी अभिषेक सहाय ने दीपनगर थाना क्षेत्र के गोड़घोवा गांव निवासी प्रमोद यादव, विपिन यादव एवं उसके पुत्र संदीप यादव को उम्रकैद के अलावा छेड़खानी व मारपीट में दो साल व एक साल की सजा सुनाई है।
जबकि शस्त्र अधिनियम में दोषी पाए गए एकमात्र आरोपित प्रमोद यादव को तीन साल कठोर कारावास की सजा के अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
वहीं, इस मामले में अन्य दो आरोपित डोमन यादव और मुकेश कुमार का मामला अभी न्यायालय में लंबित है। दोनों आरोपित बिहार थाना क्षेत्र के राजाकुआं मोहल्ला के निवासी हैं।
इस मामले में अपर लोक अभियोजक अजय कुमार रस्तोगी ने सभी 6 लोगों की गवाही कराई थी।
उन्होंने बताया कि 6 जुलाई, 2021 दिन मंगलवार को आठ बजे रात में मुकदमा की सूचिका अपने घर में काम कर रही थी। इसी दौरान सभी आरोपित आए और छेड़खानी करने लगे। पीड़िता द्वारा विरोध व शोर मचाने पर सही आरोपित भाग गए।
उन्होंने बताया कि इसी बीच जब घटना की जानकारी खेत में काम कर रहे पीड़िता के पति कैलू प्रसाद को हुई तो वह घर आया और पीड़िता ने घटना की सारी जानकारी उसे दी।
इसके बाद सभी आरोपित ने मिलकर हरवे-हथियार के साथ गोली चलाते हुए आए और कैलू को पकड़ कर प्रमोद यादव ने सीने में गोली मार दी। इससे उसकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी।
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