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BPSC TRE-3 BIG UPDATE: बीपीएससी ने TRE-3 पुनर्परीक्षा को लेकर जारी की नई गाइडलान

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। BPSC TRE-3 BIG UPDATE: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने अध्यापक नियुक्ति पुनर्परीक्षा को लेकर सभी अभ्यर्थियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने जारी की है।

  1. अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित “आवश्यक निर्देश” को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अक्षरश: अनुपालन करें।
  2. अभ्यर्थी e-Admit card डाउनलोड करने के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि Roll No. के समक्ष Bar Code निश्चित रूप से अंकित रहें. यदि Bar Code अंकित / स्पष्ट नहीं रहने पर पुनः Browser बदलकर डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
  3. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में दिये गये फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे, अन्यथा उन्हें परीक्षा केन्द्र में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है।
  4. OMR_Answer Sheet (उत्तर-पत्रक) में Question Booklet का Series अंकित रहेगा। अभ्यर्थी OMR Answer Sheet में Question Booklet की संख्या लिखेंगे एवं Roll No. (अनुक्रमांक) का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे।
  5. इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गयी है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है उनकी पात्रता के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन में किये गये प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत् जाँच / सत्यापन के पश्चात् उनकी अभ्यर्थिता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
  6. आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जाँच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।
  7. परीक्षा केन्द्र परिसर, जहाँ परीक्षा होनी है, में गोबाईल, ब्लुटुथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर Wrist Watch ( सामान्य / Smart) आदि जैसी इलैक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना एवं उपयोग वर्जित है परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के राहरा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
  8. कदाचार करते हुए पाये जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी पाँच वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में तीन वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा।

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