बिहारशरीफ बाजार समिति परिसर में मछली विक्रेताओं को हुआ दुकान आवंटन अवैध

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहारशरीफ कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में बने मछली मार्केट का उद्घाटन और मछली विक्रेताओं को दुकानों के आवंटन को लेकर हाल ही में हुए घटनाक्रम ने विवाद का रूप ले लिया है।

विगत 19 जनवरी 2025 को स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा मछली मार्केट के उद्घाटन और मछली विक्रेताओं को दुकानें आवंटित किए जाने की खबरें दैनिक समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों में छाई रहीं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर कृषि उत्पादन बाजार समिति के विशेष पदाधिकारी वैभव नितिन काजले द्वारा दी गई सफाई ने इसे नई दिशा दी है।

विशेष पदाधिकारी वैभव नितिन काजले ने एक आधिकारिक पत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित इस मछली मार्केट के संबंध में विभागीय स्तर पर कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके चलते दुकानों का आवंटन या कोई अन्य प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभागीय नियमों और प्रक्रिया के तहत ही आवंटन किया जाएगा। जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

पत्र में विशेष पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मछली विक्रेताओं को दी गई कोई भी दुकान या भूखंड पूरी तरह से अवैध है। यह दावा किया गया है कि विभागीय नियमों के बिना ऐसी किसी भी प्रक्रिया को मान्यता नहीं दी जा सकती। उन्होंने जनता और मछली विक्रेताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध जानकारी या अफवाहों पर विश्वास न करें।

विशेष पदाधिकारी ने यह भी कहा कि मछली विक्रेता विभागीय मार्गदर्शन आने तक किसी भी प्रक्रिया में शामिल न हों। विभागीय नियमों के तहत ही आवंटन की वैध प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। ताकि कोई भी अनियमितता न हो।

यह घटना न केवल प्रशासनिक अनियमितताओं को उजागर करती है, बल्कि स्थानीय जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों की भूमिकाओं पर भी सवाल खड़े करती है। बाजार समिति परिसर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित इस मछली मार्केट को लेकर अब विभागीय प्रक्रिया और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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