“सरकारी बाबूओं को अपने ही विभाग के नियमावली प्रावधान की जानकारी नहीं है। इस बात का खुलासा तब हुआ, जब नालंदा जिला प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रखंड संसाधन केंद्रों में कार्यरत सभी लेखापाल सह डाटा इंट्री ऑपरेटर का स्थानांतरण दूसरे प्रखंड में कर दिया गया…..”
नालंदा दर्पण। जिला पदाधिकारी,नालंदा के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान नालंदा के ज्ञापांक एसएसए/973 दिनांक 7 जून के आलोक में विभिन्न प्रखंड संसाधन केंद्रों में कार्यरत सभी लेखापाल सह डाटा इंट्री ऑपरेटर का स्थानांतरण दूसरे प्रखंड में कर दिया गया है।
जबकि राज्य परियोजना निदेशक पटना बिहार के पत्रांक 8891 दिनांक 11/12/2010 के आलोक में एवं अधिसूचना संख्या MGT/404/10-11/8891 कार्यकारणी समिति की दिनांक 18/11/2010 को सम्पन्न 65वीं बैठक में वीईपी सेवा नियमावली 2010 के आलोक में पारा संख्या-42 में स्थानांतरण नियमावली में अंकित है कि प्रखंड संसाधन केंद्र में कार्यरत सहायक लेखापाल सह डाटा इंट्री ऑपरेटर का स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है।
विभिन्न जिला में प्राप्त सूचना के अधिकार में भी यह अंकित है कि सहायक लेखापाल सह डाटा इंट्री ऑपरेटर का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता हैं। फिर भी जिला पदाधिकारी, नालंदा के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से कार्यरत सहायक लेखापाल सह डाटा इंट्री ऑपरेटर की सूची स्थानांतरण हेतु मांगी गई थी।
उसमें कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान नालंदा में कार्यरत अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं स्थापना नालंदा के द्वारा वीईपी सेवा नियमावली 2010 का उल्लेख नहीं किया गया एवं नियमावली की छायाप्रति संलग्न कर जिला पदाधिकारी को नहीं दिया गया। न ही उन्हें इस बिंदु से अगवत कराया गया।
प्रभावित कर्मियों का आरोप है कि जिला पदाधिकारी, नालंदा को दिग्भ्रमित कर स्थानांतरण कराया गया है एवं हमेशा उन लोगों को मानसिक तौर से नियम विरुद्ध प्रताड़ित किया जाता रहा है। उन लोगों का स्थानांतरण अन्यंत्र जगह हो जाने के कारण वित्तीय वर्ष 18-19 का विद्यालय में सभी प्रकार के भेजी गई अग्रिम राशि का समायोजन समय पर संभव नहीं हो पाएगा।
इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए नालंदा के पत्रांक एसएसए/1014 दिनांक 14/06/2019 को दिनांक 25/06/2019 तक अग्रिम राशि का समायोजन करने का आदेश सभी सहायक लेखापालो को दिया गया है।
पूर्व जिला पदाधिकारी पलका साहनी के द्वारा सन् 2015 में स्थानांतरण सूची की मांग की गई थी। तत्कालीन शिक्षा पदाधिकारी देवशील सूची में स्थानांतरण संबंधित सूची के साथ वीईपी नियमावली का उल्लेख करते हुए उन्हें इस बिंदु से अवगत कराने के उपरांत जिला अधिकारी नालंदा के द्वारा स्थानांतरित नहीं किया गया।
अतएव सहायक लेखापाल सह डाटा इंट्री ऑपरेटर का स्थानांतरण संबंधी नियमावली का उल्लेख करते हुए जिला पदाधिकारी, नालंदा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा को इस आशय की सूचना देने की कृपा करना चाहे जिस से हम लोग का स्थानांतरण स्थगित किया जा सके।
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