
नालंदा दर्पण डेस्क। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (Special Intensive Revision- SIR) 2025 शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना और सूची को पारदर्शी, सटीक और अद्यतन बनाना है।
यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरी की जा सकती है, जिससे मतदाताओं को सुविधा हो। इस समाचार में हम ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं। ताकि बिहार के मतदाता आसानी से इस प्रक्रिया को समझ सकें और समय पर अपना आवेदन जमा कर सकें।
बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की प्रमुख तारीखें निम्नलिखित हैं-
- घर-घर सर्वेक्षण: 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक
- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 1 अगस्त 2025
- दावे और आपत्तियों की अवधि: 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 30 सितंबर 2025
इन तारीखों का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि 26 जुलाई 2025 तक गणना प्रपत्र (Enumeration Form) जमा न करने पर मतदाता का नाम सूची से हटाया जा सकता है। जिसके परिणामस्वरूप आगामी चुनावों में मतदान का अधिकार प्रभावित हो सकता है।
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया है। नीचे ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया दी गई है-
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
- भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (voters.eci.gov.in) या ECINET ऐप पर जाएं। ECINET ऐप Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध है।
- वैकल्पिक रूप से बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (ceoelection.bihar.gov.in) पर उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करके गणना प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
- लॉगिन या रजिस्ट्रेशन:
- यदि आप पहली बार पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं तो ‘Register’ विकल्प पर क्लिक करें और अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य आवश्यक जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन करें।
- रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो ‘Forgot Password’ विकल्प का उपयोग करें।
- लॉगिन के बाद, आपको अपने मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नंबर के साथ गणना प्रपत्र तक पहुंचने के लिए OTP सत्यापन करना होगा।
- गणना प्रपत्र भरें:
- गणना प्रपत्र में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी-
- मतदाता का पूरा नाम
- माता-पिता का नाम
- वर्तमान पता
- जन्मतिथि और जन्मस्थान
- आधार नंबर (वैकल्पिक, लेकिन सत्यापन के लिए उपयोगी)
- मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नंबर
- हाल की पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद पृष्ठभूमि के साथ)
- यदि आपका नाम 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो आपको केवल प्रपत्र भरना होगा और कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- गणना प्रपत्र में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी-
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:
- यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक जमा करना अनिवार्य है-
- मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से शैक्षणिक प्रमाणपत्र
- स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र
- ओबीसी/एससी/एसटी जाति प्रमाणपत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
- सरकारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र
- केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों या पेंशनभोगियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश
- 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को केवल अपना एक दस्तावेज जमा करना होगा।
- 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपना और एक अभिभावक का दस्तावेज जमा करना होगा।
- 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपना और दोनों अभिभावकों के दस्तावेज जमा करने होंगे।
- यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक जमा करना अनिवार्य है-
- प्रपत्र जमा करें:
- सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, प्रपत्र को ऑनलाइन सबमिट करें।
- सबमिशन के बाद, आपको एक आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।
- आवेदन की स्थिति जांचें:
- आप voters.eci.gov.in या ECINET ऐप पर ‘Track Application Status’ विकल्प के माध्यम से अपने आवेदन की प्रगति की जांच कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
विशेष सुविधाएँ और प्रावधान
- डिजिटल सुविधा: निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन प्रक्रिया को पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए ECINET ऐप और वेब पोर्टल को अपडेट किया है। मतदाता अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके प्रपत्र भर सकते हैं, जिससे घर बैठे प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
- बूथ लेवल ऑफिसर (BLO): बीएलओ घर-घर जाकर प्री-प्रिंटेड गणना प्रपत्र प्रदान कर रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई महसूस करते हैं, तो बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।
- विशेष प्राथमिकता: बुजुर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मतदाताओं को प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जा रही है।
- क्यूआर कोड सुविधा: कुछ क्षेत्रों में, बीएलओ द्वारा प्रदान किए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन प्रपत्र तक पहुंचा जा सकता है।
महत्वपूर्ण जानकारी
- 2003 की मतदाता सूची: जिन मतदाताओं का नाम 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें केवल गणना प्रपत्र भरना होगा, बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के। यह प्रावधान लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं (कुल 7.90 करोड़ में से 60%) के लिए लागू है।
- दस्तावेजों की आवश्यकता: जिन मतदाताओं का नाम 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें उपरोक्त दस्तावेजों में से एक जमा करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मतदाता सूची में केवल योग्य नागरिक शामिल हों।
- प्रवासी मतदाता: जो मतदाता बिहार से बाहर हैं, वे अपने वोटर लिस्ट से लिंक्ड मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन प्रपत्र भर सकते हैं।
- जागरूकता अभियान: बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (@CEOBihar) और ECISVEEP (@ECISVEEP) नियमित रूप से सोशल मीडिया पर अपडेट साझा कर रहे हैं ताकि मतदाताओं को प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा सके।
चुनौतियाँ और समाधान
कुछ मतदाताओं ने ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलता और दस्तावेजों की आवश्यकता को लेकर चिंता व्यक्त की है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तकनीकी जानकारी की कमी और इंटरनेट की सीमित उपलब्धता के कारण समस्याएँ सामने आई हैं। इसके जवाब में, निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
- हेल्पलाइन नंबर: टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके मतदाता सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- बीएलओ सहायता: प्रत्येक बूथ पर बीएलओ नियुक्त किए गए हैं, जो प्रपत्र भरने और दस्तावेज जमा करने में मदद कर रहे हैं।
- डिजिटल जागरूकता: स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि मतदाताओं को ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी जा सके।
विपक्ष की चिंताएँ
विपक्षी दलों, जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD), ने इस अभियान की समयसीमा और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। कुछ नेताओं ने इसे अलोकतांत्रिक करार देते हुए दावा किया है कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने का एक छिपा हुआ प्रयास हो सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पिछले 75 वर्षों से नियमित रूप से चल रही है और इसका उद्देश्य केवल मतदाता सूची को अद्यतन करना है।
यदि आपको प्रक्रिया में किसी प्रकार की सहायता चाहिए, तो अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें या टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए voters.eci.gov.in या ceoelection.bihar.gov.in पर जाएं।









