ऑनर किलिंग के दोषी जीजा को 10 साल कठोर कारावास की सजा

नालंदा दर्पण डेस्क। ऑनर किलिंग के मामले में कोर्ट ने अपनी साली के हत्या मामले में आरोपित जीजा को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार भास्कर ने हिलसा थाना के गुलनी निवासी तरुण कुमार को हत्या के अलावे जानलेवा हमले एवं लाश को छुपाने के मामले में भी दोषी पाते हुए 10 साल एवं 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया। सभी सजाए साथ साथ चलेगी।

मामले में अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी राणा रणजीत सिंह ने सभी 9 लोगों की गवाही कराई थी। इसी मामले में मृतिका अनिशा कुमारी के आरोपित चचेरा भाई मंटू प्रसाद एवं रवींद्र प्रसाद पुलिस पकड़ से बाहर हैं।

उन्होंने बताया कि हिलसा थाना क्षेत्र निवासी अरविंद प्रसाद की पुत्री अनिशा कुमारी जहानाबाद जिला के घोसी थाना क्षेत्र के पितांबरपुर निवासी नॉलेज कुमार प्रेम करती थी। इसी दौरान 18 जून 2021 को दोनों प्रेमी प्रेमिका घर छोड़कर शादी की नीयत से फरार हो गए।  इसकी जानकारी जब लड़की के परिजनों को हुई तो उन्होंने 2 जुलाई 2021 को लड़की को लड़के से शादी का भरोसा दिलाकर अपने गांव बुलाया और हत्या कर दी।

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Nalanda Darpan

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