अन्य
    Tuesday, September 10, 2024
    अन्य

      डीएम ने लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

      बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहारशरीफ प्रखंड में नए प्रखंड पशु अस्पताल कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया है। जिलाधिकारी ने 24 घंटे के अंदर पशुपालन कार्यालय को नए भवन में शिफ्ट करने का निर्देश दिया।

      इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश जारी किया गया है। जहां प्रखंड के पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित वार्डों में से 2 वार्ड में डब्ल्यूआईएमसी का गठन नहीं किया गया है तथा 22 वार्डों में दस्तावेजों का हस्तांतरण नहीं हुआ है। इस संबंध में भी नोटिस निर्गत किया गया है।

      जिलाधिकारी ने अविलंब नोटिस की प्रक्रिया को पूरा करते हुए दस्तावेज हस्तांतरित नहीं करने वाले डब्ल्यू आई एम सी के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जारी किया है।

      अंचल से संबंधित कार्यों के निरीक्षण के क्रम में परिमार्जन एवं दाखिल खारिज के सबसे पुराने लंबित आवेदनों का अवलोकन किया गया। साथ ही ऑनलाइन म्यूटेशन का 13 लंबित मामला 63 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक समय का पाया गया है।

      जिलाधिकारी ने परिमार्जन के लंबित कुछ आवेदन एवं राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। एक मामले में परिमार्जन का आवेदन अंचल अधिकारी द्वारा निष्पादित किया गया था परंतु ऑनलाइन अपडेट नहीं किया गया था। इसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित हल्का कर्मचारी एवं कार्यपालक सहायक से स्पष्टीकरण पूछा।

      जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को जिला के सभी राजस्व कर्मचारियों एवं परिमार्जन तथा म्यूटेशन का कार्य करने वाले कार्यपालक सहायकों के साथ अनुमंडलवार बैठक कर परिमार्जन एवं दाखिल खारिज के आवेदनों के पारदर्शी निष्पादन को लेकर स्पष्ट रूप से निर्देशित करने को कहा गया।

      आवेदन में छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण आवेदन को अस्वीकृत करने की जगह उन त्रुटियों का निवारण कर आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मंशा से कार्य करने का निदेश दिया। पंचायत सरकार भवन, एसएफसी के गोदाम निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भी जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया।

      संभावित बाढ़ आपदा को लेकर प्रखंड में 8 राहत शिविर स्थल को चिन्हित किया गया है जिलाधिकारी ने सभी चिन्हित स्थलों पर सामुदायिक रसोई को आवश्यकता पड़ने पर 2 घंटे के अंदर इसका संचालन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था को लेकर पूर्व तैयारी रखने को कहा गया है।

       

       

      संबंधित खबर

      error: Content is protected !!