नालंदा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जानें इस बार कितने बूथों पर कैसे पड़ेंगे वोट

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। आसन्न नालंदा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य सारी तैयारियों को अंतिम दिया जा रहा है।

इस चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों का सत्यापन किया जा चुका है। जिला के 2364 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इस चुनाव के लिए 5353 बैलेट यूनिट, 3075 कंट्रोल यूनिट एवं 3221 वीवी पैंट का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदान में प्रयोग होने वाले इन सामग्रियों की फर्स्ट लेवल चेकिंग के बाद मघड़ा स्थित वेयरहाउस में सुरक्षित रखा गया है।

वेयरहाउस में रखे गए सभी इवीएम, वीवी पैंट की सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गई है। मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी व उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है।अधिकारियों को लगातार चुनाव से संबंधित जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशांक शुभंकर के अनुसार नालंदा जिले भर के 2364 मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं यथा चारदीवारी, बिजली, महिला- पुरुष शौचालय, पीने की पानी, पहुंच पथ, बैरिकेडिंग, रैंप, भवन की मरम्मती आदि का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तलब की गई है।

उन्होंने कहा कि भय का माहौल खत्म करने के उद्देश्य से भेद्य टोला, वनरेबिलिटी मैपिंग 1/2 का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट हर हाल में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। निर्वाचन कोषांग के माध्यम से संबंधित कोषांग तक सभी पत्रों को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के साथ ही सभी पत्रों का फॉलो अप करना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को निर्देश दिया गया है कि जिलेभर के सभी हेलीपैड क्रियाशील रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सत्यापित मतदान केंद्रों का लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी व भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर इसे अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के कंट्रोल टेबल डेटाबेस पर अपलोड करने को भी कहा गया है। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सभी बीएलओ एवं एइआरओ की वैकेंसी चेक करना सुनिश्चित करें, जिनका कार्यका 3 वर्ष से अधिक न हो।

चुनाव कार्य में लगे फोर्स के आवासन के लिए प्रत्येक प्रखंड में 2 चिन्हित स्थलों पर चेक लिस्ट के अनुसार कमरा, शौचालय, पीने का पानी, किचेन, बिजली, बैरक, स्टोर रूम, वाहन व महिला फोर्स के लिए अलग व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान करने, भेद्य क्षेत्रों की पहचान करने, धारा 107, 113, 116 सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने, वल्नरेबिलिटी मैपिंग 1, 2, बॉर्डर सीलिंग, चेक पॉइंट, अवैध शराब के निर्माण केंद्रों से संबंधित सूची उपलब्ध कराने के लिए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।

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