अन्य
    Tuesday, October 15, 2024
    अन्य

      नाबालिग संग दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

      राजगीर (नांलदा दर्पण)। एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपित को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

      बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात सह विशेष पॉक्सो जज धीरेंद्र कुमार ने राजगीर थाना क्षेत्र के बराकर गांव निवासी कारू रविदास उर्फ सत्येंद्र रविदास को अपहरण मामले में भी दोषी पाते हुए सात साल कठोर कारावास की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर इस मामले में भी तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

      कोर्ट ने पीडिता नाबालिग को पीड़ित प्रतिकर योजना से चार लाख रुपये सहायता राशि देने का आदेश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से कुल आठ लोगों ने गवाही दी थी।

      पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार ने मामले में बहस की थी। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर 2021 को तीन बजे दिन में कतरीसराय थाना क्षेत्र की पीड़िता सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान आरोपित आया और उसे बहला फुसलाकर अपनी बुआ के यहां ले गया। वहां तीन दिन तक रखा इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया।

      इसके बाद पीड़िता को श्रमजीवी एक्सप्रेस से नई दिल्ली ले गया। रेलवे स्टेशन पर उतरने पर पुलिस को देखकर आरोपित पीड़िता को छोड़कर भाग गया। रेलवे पुलिस नावालिग बच्ची को अकेली देख पुलिस उससे पूछताछ की। इसके बाद पीड़िता घटना की जानकारी दी।

      उसके बाद पुलिस परिजनों को मोबाइल पर सूचना दी। परिजन मोबाइल नंबर के साथ पुलिस को बच्ची के बरामदगी की जानकारी दी। पुलिस सत्यापित करने के बाद दिल्ली जाकर पीड़िता को बिहारशरीफ लाई। जहां न्यायालय में पीड़िता ने घटना के संबंध में आरोपित की संलिप्तता की जानकारी दी थी।

      रेप के आरोपित दोषी करार, 15 को होगी सजा का एलानः वहीं, एक अन्य मामले में एक 12 वर्षीय नाबालिक के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण 15 मार्च को होगा।

      बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज ए डीजे दो संजीव कुमार सिंह ने हरनौत थाना क्षेत्र निवासी लड्डू पासवान को दोषी पाया है।

      मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जगत नारायण सिंह ने सभी आठ लोगों की गवाही कराई थी।

      उन्होंने बताया कि 3 जनवरी 2022 को शाम 6:00 बजे पीड़िता शौच के लिए घर से नदी किनारे गई थी। उसके दौरान आरोपित वहां आया और पीड़िता को गोद में उठाकर पास के तार के पेड़ के पास ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

      PM मोदी ने राजगीर रेलवे स्टेशन पर किया खाजा स्टॉल का शुभारंभ

      बिहारशरीफ नगर के गौरागढ़ मोहल्ला से 6 स्मैक तस्कर धराए

      परवलपुर प्रखंड भाजपा ने जदयू सांसद के खिलाफ मुहिम छेड़ी

      अब अस्पतालों में दीदी की रसोई के साथ दीदी की सफाई भी देखने को मिलेगी

      सांसद ने राजगीर-बख्तियारपुर मेमू स्पेशल के ठहराव का किया शुभारंभ

      संबंधित खबर

      error: Content is protected !!