नालंदा दर्पण डेस्क। जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय प्रतिभा ने 3 नवंबर को हत्या के दोषी करार अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ मोदी एवं विकास कुमार उर्फ रितेश कुमार को धारा 364 ए के तहत आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इसके आलावे दोनों दोषी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ 15 हजार रुपया अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
दरअसल, मृतक 14 वर्षीय रवि कुमार की मां प्रीति देवी के फर्द बयान पर बिहार थाना में 1 अक्टूबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
जिसके अनुसार पंडित नगर निवासी रवि कुमार पंडित रेलवे स्टेशन बिहारशरीफ से प्रोफेसर कॉलोनी पढ़ाई करने के लिए गया था।
उसके बाद से घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन करने के बाद थाने को सूचना दी गयी। घटना के 2 दिन पहले एटीएम से पैसा निकालने के दौरान कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। उन लोगों ने अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी।
घटना के बाद चकरसलपुर बाईपास के बगल से गाड़ी एवं नाला के कीचड़ से शव बरामद हुआ था। मामले में छह अभियुक्तों को किशोर न्याय परिषद द्वारा बरी कर दिया गया था।
मामले में एपीपी एसएम असलम ने 12 गवाहों की गवाही कराई थी। अधिवक्ता ने न्यायालय में बहस करते हुए कहा कि मृतक अपने माता-पिता का एकमात्र पुत्र था। जिसे आरोपियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए।
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