नालंदा दर्पण डेस्क। हिलसा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला न्यायाधीश जय किशोर दूबे ने हिलसा थाना के जलालपुर गाँव में 25 वर्ष पहले हुई लूटपाट और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है। वहीं इसी मामले में मारपीट के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।
सजायाफता सभी आरोपितों को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी मिली है। रुपये नहीं देने पर उन्हें दो-दो साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।
प्रभारी अपर लोक अभियोजन राजाराम सिंह के अनुसार वर्ष 1996 में जलालपुर गांव निवासी सुमंती देवी के घर लूटपाट की घटना हुई।
लूटपाट में आधा दर्जन लुटेरे शामिल थे। विरोध करने पर लुटेरों ने गोली चला दी। गोली लगने से सोनू कुमार की मौत हो गयी तथा उषा देवी गंभीर रुप से जख्मी हो गयी।
इस मामले में गांव के ही सुरेश प्रसाद, प्रमोद कुमार, सुनील कुमार, दिनेश प्रसाद, रामजी प्रसाद एवं मिथलेश प्रसाद तथा पेंदापुर गांव के कृष्णा प्रसाद के विरुद्ध एफआईआर करवायी गयी।
पुलिस द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला जज के कोर्ट में हुई। अदालत ने छह को हत्या करने व एक को हत्या का प्रयास करने के आरोप का दोषी पाया।
हत्या के आरोपित सुरेश प्रसाद, प्रमोद कुमार, सुनील कुमार, दिनेश प्रसाद, रामजी प्रसाद एवं पेंदापुर गांव के कृष्णा प्रसाद को उम्रकैद तथा मारपीट के आरोपित मिथलेश प्रसाद को दस साल की सजा दी गई।
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