बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार शिक्षा विभाग ने सूबे के सभी सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर को एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले हेडमास्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रथम चरण TRE-1 एवं द्वितीय चरण TRE-2 के अन्तर्गत नियुक्त स्कूल टीचरों के शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET/STET) उत्तीणंता संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में है।
आदेश के अनुसार बिहार राज्य के बाहर के वैसे वर्ग 01 से 05 एवं 06 से 08 के लिए नियुक्त स्कूल टीचर, जिन्हें CTET में 90 अंक से कम अंक प्राप्त है, उन्हें सेवा मुक्त किया जाना है। साथ ही बिहार राज्य के बाहर के वैसे वर्ग 09 से 10 एवं 11 से 12 के लिए नियुक्त स्कूल टीचर, जिन्हें STET में 50 फीसदी अंक से कम अंक प्राप्त है, उन्हें भी सेवा मुक्त किया जाना है।
इस संबंध में सभी सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर को आदेशित किया गया है कि वे अपने स्कूल में कार्यरत स्कूल टीचरों के CTET / STET प्रमाण पत्रों की जाँच अपने स्तर से कर लें। यदि उक्त के अनुसार कोई भी स्कूल टीचर आपके स्कूल में कार्यरत है तो उसकी सूची के साथ प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आधार कार्ड की छायाप्रति 24 घंटे के अन्दर अपने-अपने प्रखण्ड संसाधन केन्द्र कार्यालय में समर्पित करें।
आगे यह चेतावनी दी गयी है कि यदि भविष्य में कोई भी स्कूल टीचर, जिनकी CTET / STET में उक्त निर्धारित अंक से कम अंक पाई जाती है तो उनके देय वेतन को सारी जबावदेही हेडमास्टर होगी। सभी स्कूल से प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित करते हुए दो दिनों के अन्दर अचूक रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय ने उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अवांछनीय है।
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