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    Monday, October 7, 2024
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      ई-शिक्षा कोष पोर्टल के लिए स्कूली बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र जल्द बनवाने के आदेश

      बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं के नाम एवं उनसे जुड़े अन्य जानकारियां को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। इसके लिए सभी बच्चों का आधार कार्ड होना आवश्यक है तथा आधार कार्ड बनाने के लिए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ऐसे में जिले के बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के पास अब तक आधार कार्ड नहीं है और उनकी एंट्री ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर नहीं की जा सकी है। 

      इसे ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर के द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा गया है कि बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र तत्परता पूर्वक बनाना सुनिश्चित करें। इसके लिए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में तत्परता बरतें, ताकि बच्चों के आधार कार्ड जल्द से जल्द बनाई जा सके तथा उनका नाम स्कूलों के द्वारा ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।

      उन्होंने कहा है कि बच्चों की संपूर्ण जानकारी ई-शिक्षाकोष पर अपलोड किए जाने का उद्देश्य यह है कि एक ही बच्चे का नामांकन किसी भी स्थिति में दो अलग-अलग विद्यालयों में नहीं हो सके। विगत वर्षों में यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी निजी विद्यालयों में पढ़ रहे होते हैं, जबकि उनका नामांकन सरकारी विद्यालयों में भी करा दिया जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों की संपूर्ण जानकारी ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किए जाने का सख्त निर्देश दिया गया है।

      उन्होंने कहा है कि सूचना मिल रही है कि प्रमाण-पत्र बनाने में अनावश्यक देरी होने से बच्चों को आधार कार्ड बनाने में देर हो रही है। ऐसे में जन्म की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण के लिए बच्चे के माता पिता अथवा उनकी अनुपस्थिति में नजदीकी रिश्तेदार द्वारा विहित प्रारूप संख्या-1 (जन्म रिपोर्ट), स्वघोषणा- पत्र, माता-पिता अथवा आवेदक का आधार, पहचान पत्र एवं विलम्बित शुल्क 10 रू के साथ संबंधित प्रखण्ड में आवेदन किया जायेगा।

      अब प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से प्राप्त सभी आवेदनों की शुद्धता की सत्यापन के पश्चात् आदेश करेंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) से प्राप्त आदेश के पश्चात् आवेदन संबंधित प्रखण्ड के संबंधित ग्रामीण-शहरी क्षेत्र के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) को उपलब्ध करायेंगे।

      यदि बच्चे का जन्म पूर्व में संस्थागत अर्थात् सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में हुई है तो उस बच्चे का जन्म रजिस्ट्रीकरण संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर की जाएगी। सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) का यह दायित्व होगा कि सभी प्राप्त आवेदनों को यथाशीघ्र रजिस्ट्रीकृत कर प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे। जिला पदाधिकारी के द्वारा संबंधित अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर जन्म प्रमाण पत्र तत्परता पूर्वक निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

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