नालंदा दर्पण डेस्क। जिला परिषद नालंदा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को लेकर दिनांक 23 जनवरी को सदस्यों की उपस्थिति अपने समक्ष दर्ज कराई गई थी।
आपत्ति दर्ज करने हेतु 27 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई थी। दर्ज कराई गई आपत्ति की सुनवाई के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।
उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 7 दिनों के अंतर्गत (31 जनवरी तक) जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक की तिथि का निर्धारण किया जाना था। निर्धारित तिथि तक अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठक की तिथि का निर्धारण नहीं किया गया।
उक्त परिस्थिति में पंचायती राज अधिनियम की धारा 70 (4)(i) के प्रावधान के तहत जिलाधिकारी द्वारा उनकी अध्यक्षता में 8 फरवरी को मध्याह्न 12:00 बजे हरदेव भवन में विशेष बैठक की तिथि निर्धारित की गई है। इस आशय की सूचना सभी सदस्यों को दी गई है।
विशेष बैठक में सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के उपरांत मतदान की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lNT8tglJhhI[/embedyt]
कनीय अभियंता और रोजगार सेवक की मिलीभगत से मनरेगा में लूट
डीडीसी की उपस्थिति में 34 में 31 जिला परिषद सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई
पत्नी ने अवैध संबंध का विरोध करने पर पति को मार डाला
बिहारशरीफ सदर अस्पताल में डीडीसी की जांच में हुआ बड़ा जघन्य खुलासा
Comments are closed.